नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010
केंद्र सरकार द्वारा क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को देश में सभी नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है ताकि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया जा सके। यह अधिनियम चार राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 1 मार्च, 2012 से राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2012 से प्रभावी हुआ है। उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, असम और हरियाणा ने संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के तहत अधिनियम को अपनाया है।